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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल जनपद के बेतालघाट में कोसी नदी के किनारे लगाये जा रहे दो स्टोन क्रेशरों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत दोनों स्टोन क्रेशरों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
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मामले की सुनवाई गुरुवार को मुख्य न्यायधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले को स्थानीय समाजसेवी दिलीप सिंह बोरा और खैरनी गाँव के दो ग्रामीण चंदन सिंह और दीवान सिंह की ओर से जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है ।
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