हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। स्थायी लोक अदालत ने दो मामलों में सुनवाई करते हुए एफ०डी०आर० की धनराशि दिलवाई। दिनांक 27 जुलाई 2021 को स्थायी लोक अदालत नैनीताल में जनउपयोगी मामले की सुनवाई हुई।
शिकायतकर्ता लक्ष्मी परिहार पत्नी स्व० कुंवर सिंह परिहार तल्लीताल नैनीताल द्वारा विपक्षी सहारा क्रडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि0 तल्लीताल नैनीताल के विरूद्ध दिनांक 27 जुलाई 2020 को एफ०डीआर० की परिपक्वता धनराशि न दिये जाने बावत् एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।
वादी अधिवक्ता पी०सी० जोशी व विपक्षी कम्पनी के बीच न्यायालय के समुख कई बार सुलह -समझौता कराने का प्रयारा कराया गया जो विफल रहा। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 27 जुलाई 2021 को गुणण्दोष के आधार पर निस्तारण कर दिया गया।
न्यायालय स्थायी लोक अदालत नैनीताल द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह दो माह के भीतर वादिनी लक्ष्मी परिहार को एफ०डीआर० की धनराशि 83507/- मय व्याज चार प्रतिशत की दर से वापस करेगा।
वहीं एक दूसरे मामले में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया व वादी रमेश चन्द्र पाण्डे के मध्य सुलह -समझौता के आधार पर ब्याज सहित 18500 रूपये की एफ०डी०आर० परिपक्वता धनराशि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से दिलवाई गई।
इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य स्थायी लोक अदालत नैनीताल में इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह रही की मामले का निस्तारण कम से कम समय के भीतर हो गया। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवाए दूरसंचार विद्युत अस्पताल सेवाए जल सेवाए लोक सफाई भू-सम्पदा परिवहन सेवा वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जन उपयोगी सेवाओं की शिकायतों का निवारण जल्दी करा सकते है।
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