हल्द्वानी। बहुचर्चित बनभूलपुरा हिंसा मामले में कानूनी प्रक्रिया के बीच एक अहम मोड़ सामने आया है। मामले में नामजद जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को हल्द्वानी कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों को निचली अदालत का रुख करना पड़ा।
सरेंडर के बाद अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के उपरांत स्पेशल यूएपीए कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। गौरतलब है कि बनभूलपुरा हिंसा मामला प्रदेश के चर्चित मामलों में शामिल रहा है, जिसमें हिंसा, आगजनी और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने के आरोपों के चलते कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अब भी जारी है, जबकि अदालत के ताजा फैसले ने इस प्रकरण को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।






