हल्द्वानी। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चम्पावत के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) अरविंद पाण्डेय ने संस्थानों से कहा है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से आने वाले छात्रों को परिसर में प्रवेश न दिया जाए तथा सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। जारी निर्देशों में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए।
अभिभावक-शिक्षक बैठकों (PTA) के माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए कि वे अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया या चारपहिया वाहन न दें। संस्थानों को प्रतिदिन प्रार्थना सभा और विशेष व्याख्यानों के जरिए विद्यार्थियों को हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरस्पीडिंग और स्टंटबाजी के खतरों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र और चालकों के लाइसेंस का नियमित सत्यापन कराने के साथ-साथ स्पीड लिमिट डिवाइस (SLD), जीपीएस, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र और फर्स्ट एड बॉक्स जैसे सुरक्षा उपकरणों की भी समय-समय पर जांच सुनिश्चित करने को कहा है। सभी शिक्षण संस्थानों से इन निर्देशों के अनुपालन की संक्षिप्त रिपोर्ट भी परिवहन विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।







