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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। गंगा नदी के किनारे खनन पर रोक लगाने संबंधी हरिद्वार की मातृ सदन की ओर से दायर जनहित याचिका पर आगामी बुधवार को सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने इस मामले में पूर्व में दायर याचिकाओं को इस प्रकरण (याचिका) से संबद्ध करने के निर्देश दिये हैं। इस मामले को जगजीतपुर, कनखल (हरिद्वार) की प्रसिद्ध संस्था मातृसदन की ओर से चुनौती दी गयी है।
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याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि गंगा नदी के तटों पर रायपुर से भोपुर तक दोनों ओर खनन हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से खनन कार्य करवाया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से खनन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा गया कि वैज्ञानिक शोधों व अध्ययनों से भी पुष्टि हुई है कि पूरा क्षेत्र संवेदनशील है और ऐसे में खनन जैसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। यहां मशीनों से खनन कार्य किया जा रहा है।
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दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय गंगा में खनन को लेकर वर्ष 2016 व 2017 में दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपने महत्वपूर्ण निर्णय दे चुकी है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने विशेष याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक जारी कर दी थी। तब से यह रोक भी जारी है। याचिकाकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि ये दोनों अलग-अलग मामले हैं। इससे उनका कोई संबंध नहीं है। इसके बाद अदालत ने मामले की गहराई तक जाने के लिये दोनों याचिकाओं को इस जनहित याचिका से संबद्ध करने के निर्देश दे दिये और सुनवाई के लिये अगले सप्ताह की तिथि नियत कर दी।
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