

संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम पंकज उपाध्याय ने नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के दृष्टिगत ने स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के धारा 292, 293, 294, 295, 296 एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अधीन आदेश जारी किये जाते है।
उन्होंने अपने आदेश में कहा कि दिनांक 11.4.2022 से तिकोनिया से वर्कशाप लाईन होते हुए रेलवे बाजार एवं तिरंगा चौराहा से रेलवे फाटक तक अतिक्रमण हटाया जायेगा। उक्त क्षेत्र के भवनस्वामियों / व्यवसाईयों से अपेक्षा की जाती हैं –
- सड़क, नाली, फूटपाथ से अपना सामान / अतिक्रमण हटा ले ।
- राजकीय सम्पत्ति एवं रास्तों से अतिक्रमण हटा लें।
- फुटपाथ / नाली पर बढाये गये छज्जे तोड़ लें।
- रोड एवं रोड के किनारे सरकारी भूमि पर बने खोखा / फड हटा लें यदि बैंडिग कार्डधारी है तो ठेले पर फेरी लगाते हुए व्यवसाय करे।
- अपने दुकान के छत के फ्रंट पर लगी प्रचार सामग्री के अतिरिक्त अन्य प्रचार समाग्री / बोर्ड हटा लें।
- लाईन न० 1 से रेलवे फाटक तक पूर्व में चिन्हित एवं रोड चौडीकरण के लिए आवश्यक सीमा तक अपने अवैध निर्माण / बिना भू स्वामित्व एवं बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित निर्माण को ध्वस्त कर दें ताकि रोड चौडीकरण की कार्यवाही की जा सके।
उक्त का अनुपालन न करने पर दिनांक 11.04.2022 से अभियान के दौरान ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान होने वाली क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित सम्पत्ति स्वामी का होगा।

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