- ज्योलीकोट के सेंट एंथोनीज कॉन्वेंट स्कूल का मामला
- एसडीएम कोर्ट ने टंकियों की सफाई और पानी की जांच के दिए निर्देश
नैनीताल। ज्योलीकोट स्थित सेंट एंथोनीज कॉन्वेंट स्कूल में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत के बाद जल संस्थान की जांच में विद्यालय परिसर की पानी की टंकियों में अस्वच्छ जल पाए जाने पर उप जिलाधिकारी/परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल के न्यायालय ने तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए उक्त पानी के पेयजल के रूप में उपयोग और वितरण पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने विद्यालय प्रबंधन को संबंधित पानी की टंकियों की तत्काल समुचित सफाई और विसंक्रमण कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टंकियों में मौजूद जल के नमूने अधिकृत प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने को कहा गया है, ताकि पानी की गुणवत्ता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं मानकयुक्त वैकल्पिक पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित जलस्रोत का दोबारा पेयजल के रूप में इस्तेमाल तभी किया जा सकेगा, जब उसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई जाएगी।न्यायालय ने निर्देशों का अनुपालन 13 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने और 14 सितंबर को अनुपालन आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। प्रशासन की ओर से मामले में जल गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य से जुड़े मानकों की निगरानी जारी रखते हुए नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।




