संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम व जिला प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान की रफ्तार पर चंद दिनों के लिए ब्रेक लगाते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज शुक्रवार के दिन मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्यक्ष के निर्देश में निगम कर्मचारियों के द्वारा मंगल पड़ाव मछली मार्किट में बनी लगभग 35 दुकानों में नोटिस चस्पा किया।
नोटिस में नगर आयुक्त ने कहा कि आपके द्वारा उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन करते हुए अपने फड़ / खोखे का निर्माण किया गया है। उक्त निर्माण से यातायात नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में गंदगी रहती है।
निर्माण का स्थान- मंगल पडाव पुलिस चौकी से पूर्व की खोड़ रोड़ पर नगर निगम कूड़ा घर तक।
निर्माण का प्रकार – अस्थाई फड।
नगर निगम अधिनियम की धारा 327 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए में नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम आपसे अपेक्षा करता हूँ कि दिनांक 04/04/2022 से पूर्व उक्त निर्माण के वैध स्वामित्व एवं निर्माण से सम्बंधित स्वीकृति अभिलेख प्रस्तुत करें। अन्यथा कि दशा में नियत तिथि उपरांत उक्त निर्माण को पूर्णतः अवैध मानते हुए नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा। जिसकी वसूली आपसे कि जायेगी। सूचित होवें।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए –
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7351098124 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें