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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/देहरादून। अभी-अभी एक बड़ा समाचार सामने आया है, जहाँ उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में बढ़ रही संवेदनशील घटनाओं को देखते हुए उत्तराखंड के समस्त जिलाधिकारियों को 31 मार्च 2022 तक के लिए रासुका लगाने का अधिकार सौपा। इस बात की पुष्टि गृह विभाग के आज 4 अक्टूबर सोमवार को जारी हुए आदेश से हुई है।
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मिली जानकारी के अनुसार आज सोमवार को उत्तराखंड सरकार के मुख्य गृह सचिव आनंद वर्धन द्वारा आदेश जारी कर कहा कि पिछले दिनों उत्तराखंड के कुछ जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई, जिसकी प्रतिक्रिया में राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई। इनके प्रदेश के अन्य जनपदों में भी होने की सम्भावना है।
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उन्होंने कहा समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और समुदाय के लिये प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल क्रियाकलापों में भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड में विद्यमान और संभावित परिस्थितियों को दृष्टिगत राज्य सरकार के लिए ऐसा करना आवश्यक है।
साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की धारा तीन की उपधारा दो के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक रासुका लगाने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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