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उत्तराखंड में नई पर्यटन नियमावली लागू, पुराने होटल-रिसोर्ट का नवीनीकरण अनिवार्य

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
August 12, 2026
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
उत्तराखंड में नई पर्यटन नियमावली लागू, पुराने होटल-रिसोर्ट का नवीनीकरण अनिवार्य
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  • 05 जून 2026 तक पांच साल पूरे कर चुके प्रतिष्ठानों को कराना होगा पंजीकरण नवीनीकरण, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

नैनीताल। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार को व्यवस्थित करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली 2026 लागू कर दी गई है। नई नियमावली के तहत जनपद नैनीताल में पहले से संचालित उन सभी होटल, रिसोर्ट एवं संबंधित पर्यटन प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण का नवीनीकरण अनिवार्य कर दिया गया है, जिनके पंजीकरण की पांच वर्ष की अवधि 05 जून 2026 तक पूरी हो चुकी है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य ने बताया कि शासनादेश 05 जून 2026 के क्रम में नई नियमावली प्रभावी हो चुकी है। इसके तहत पात्र होटल एवं रिसोर्ट संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण नवीनीकरण कराना होगा।

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इसके लिए संचालक विभागीय वेबसाइट उत्तराखंड पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पर्यटन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में पंजीकरण अथवा नवीनीकरण नहीं कराने वाले होटल और रिसोर्ट संचालकों के खिलाफ नियमावली के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यटन कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के साथ ही पर्यटकों को बेहतर और नियमानुसार पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने संबंधित होटल एवं रिसोर्ट संचालकों से समय रहते नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजीकरण और नवीनीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए संचालक जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय, नैनीताल से संपर्क कर सकते हैं।

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