नैनीताल। पर्यटकों को शांत, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की प्रसिद्ध माल रोड पर हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने शुरुआत में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने और उसके बाद सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी की है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड पर बढ़ते शोर-शराबे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए माल रोड को पूरी तरह ‘नो हॉर्न ज़ोन‘ घोषित किया गया है।
उन्होंने सभी वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, ताकि पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को शांत वातावरण मिल सके। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शहर में होर्डिंग, सूचना बोर्ड और अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। शुरुआती दिनों में लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर रहेगा, लेकिन लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ₹1000 का चालान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।







