हल्द्वानी। उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। 18 जून को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के मद्देनजर हल्द्वानी के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की भीड़, सभा, प्रदर्शन और ध्वनि प्रदूषण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नगर मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी ने बताया कि जनपद नैनीताल में कुल पांच परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। हल्द्वानी नगर क्षेत्र के गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज भोटिया पड़ाव, नगर निगम इंटर कॉलेज गौलाहैड काठगोदाम, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कमलुवागांजा तथा डॉन बॉस्को सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिम्मतपुर मोटाहल्दू में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा करने, हथियार, लाठी-डंडा या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं लाने पर रोक रहेगी। साथ ही लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी प्रकार की अफवाह फैलाने, पर्चे बांटने या अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी सख्त रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गोपनीयता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और आमजन से सहयोग की अपील करते हुए परीक्षा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में योगदान देने का अनुरोध किया है।






