हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/देहरादून। आय प्रमाण पत्र बनवाने वालों के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 महीने की वैधता को 1 साल कर दिया गया है।
अपर सचिव डॉ आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में लागू सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 6 माह के स्थान 1 वर्ष होगी।
अपर सचिव डॉ. आनंद श्रीवास्तव यह भी बताया कि e-district पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र का नया प्रारूप अपलोड किए जाने संबंधित कार्रवाई जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।
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