हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम को पत्र लिखकर कहा कि, गौला रोखड (गौला बाईपास रोड हल्द्वानी) स्थित नगर निगम हल्द्वानी के ट्रेचिंग ग्राउण्ड में कूडा ट्रचिंग ग्राउण्ड के बाहर न डाले जाने हेतु कार्यालय आदेश दिनांक 17.10.2022 के द्वारा आदेशित किया गया था। लेकिन चार कूड़ा वाहनों के द्वारा दिनांक 20.10.2022 को ट्रचिंग ग्राउण्ड के बाहर सड़क पर कूड़ा डाला गया है। उपरोक्त वाहनों में से प्रथम दो वाहन (UKO4C88531 व UK04AE4173) नगर निगम के है, तथा शेष दो वाहन (3-UK04CA3467 व UKO4CA6302 ) निजी प्रतीत होते है।
उन्होंने कहा कि वाहनों में से प्रथम दो वाहन जो कि नगर निगम के है, की कर्मचारियों के माह अक्टूबर 2022 के वेतन से रु. 500.00 की दण्ड स्वरुप कटौती किया जाना सुनिश्चित करें। वही सम्भागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी को शेष दो वाहन जो कि निजी प्रतीत होते हैं, के द्वारा किये गये उपरोक्त अपराध के कम में उक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।