हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से घोषित मुफ्त बिजली गारंटी योजना को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है।
इस मामले में आठ दिसंबर को सुनवाई होगी। मामले को देहरादून विकास नगर के सामाजिक कार्यकर्ता संजय जैन की ओर से चुनौती दी गयी है। इस मामले में केन्द्रीय चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के साथ ही आप के प्रदेश के मुखिया अजय कोटियाल को पक्षकार बनाया गया है। कोटियाल को अभी अदालत ने नोटिस जारी नहीं किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आप पार्टी की ओर से विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के लोगों से मुफ्त बिजली गारंटी योजना जारी की गयी है। इसके तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। योजना के तहत लोगोें को गारंटी कार्ड जारी किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि आप का यह कदम असंवैधानिक है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही कहा गया है कि यह आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
याचिकाकर्ता की ओर से आप पार्टी के मुफ्त बिजली गारंटी योजना पर रोक लगाने की मांग की गयी है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि आप की ओर से इस योजना के लिये लोगों का जो पंजीकरण कराया जा रहा है, वह गलत है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में हुई।
दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाये गये और कहा गया कि प्रदेश में अभी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है और आचार संहिता का उल्लंधन नहीं हुआ है। यह राज्य निर्वाचन के बजाय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का मसला है। इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई के लिये आठ दिसंबर की तिथि तय कर दी है। देखना है कि अदालत इस मामले में क्या रूख अख्तियार करती है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए –
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7351098124 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें