Monday, July 27, 2026
  • E-Paper
  • Login
Haldwani Express News
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति
No Result
View All Result
Haldwani Express News
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति
No Result
View All Result
Haldwani Express News
No Result
View All Result
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति

उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास, पास हुआ यूसीसी बिल

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
February 8, 2024
in उत्तराखंड, गढ़वाल, देहरादून
उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास, पास हुआ यूसीसी बिल
Share the news

देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 बुधवार को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। इस प्रकार उत्तराखंड विधानसभा स्वतंत्र भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पेश किया जिसे बुधवार को चर्चा के बाद, सदन ने पारित कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। यूसीसी विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है।अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार, अपनी पहली मंत्री मंडल बैठक में ही यूसीसी का ड्रॉफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय किया। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी समिति ने संवाद किया।

समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा। यूसीसी के अन्य जरूरी प्रावधान में विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। पति अथवा पत्नी दोनो में किसी के भी जीवित रहते दूसरा विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। सभी धर्मों, संप्रदाय आदि में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा, वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति, बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था है कि पति, पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास ही रहेगी। सभी धर्मों में पति-पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा। सभी धर्म-समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटी-बेटी को संपत्ति में समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक होगी। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया गया है। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है।

यह भी पढ़ें 👉

बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, डेढ़ किलो कैटामाइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, डेढ़ किलो कैटामाइन के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

July 27, 2026
महापौर की पहल रंग लाई: व्यापारियों को बड़ी राहत, किराया निर्धारण में संशोधन और निर्माण अनुमति होगी आसान

महापौर की पहल रंग लाई: व्यापारियों को बड़ी राहत, किराया निर्धारण में संशोधन और निर्माण अनुमति होगी आसान

July 27, 2026
स्टोन क्रेशर में दर्दनाक हादसा: रेत में दबकर मजदूर की मौत, लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

स्टोन क्रेशर में दर्दनाक हादसा: रेत में दबकर मजदूर की मौत, लापरवाही पर उठे गंभीर सवाल

July 27, 2026
दो बाघों की रहस्यमयी मौत से सनसनी, टेरिटरी की जंग में गई दोनों की जान!

दो बाघों की रहस्यमयी मौत से सनसनी, टेरिटरी की जंग में गई दोनों की जान!

July 27, 2026

यूसीसी लागू होने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात, उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी व बच्चों को समान अधिकार दिया गया है। उसके माता-पिता का भी उसकी संपत्ति में समान अधिकार होगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया गया। लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी। जबकि लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक विधेयक के संदर्भ में कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का विधेयक आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को विकसित, संगठित, समरस और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महान यज्ञ में हमारे प्रदेश द्वारा अर्पित की गई एक आहुति मात्र है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के इस विधेयक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

Previous Post

युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

Next Post

तड़के सुबह पुलिस का सत्यापन अभियान, पानी की टंकी पर चढ़े लोग

Next Post
तड़के सुबह पुलिस का सत्यापन अभियान, पानी की टंकी पर चढ़े लोग

तड़के सुबह पुलिस का सत्यापन अभियान, पानी की टंकी पर चढ़े लोग

https://haldwaniexpressnews.com/wp-content/uploads/2026/04/video.mp4

logo footer wight

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ में हल्द्वानी, उत्तराखंड समेत देश देशांतर की खबरों को स्थान दिया जाता है। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जन सरोकारों की घटनाओं पर भी फोकस किया जाता है। "ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर" वाले सिद्धांत को अपनाते हुए निष्पक्ष खबरों को स्थान देने का प्रयास जारी रहता है।

Privacy Policy

Contact Us

© 2022 Haldwani Express News - Design & Maintain By Ascentrek Call +91-8755123999

No Result
View All Result
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति

© 2022 Haldwani Express News

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In