Wednesday, August 19, 2026
  • E-Paper
  • Login
Haldwani Express News
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति
No Result
View All Result
Haldwani Express News
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति
No Result
View All Result
Haldwani Express News
No Result
View All Result
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बदली, दो साल से पुराने मामलों में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
August 19, 2026
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया बदली, दो साल से पुराने मामलों में अब न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी
Share the news
  • केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में किया संशोधन
  • एक से दो साल तक के विलंबित मामलों में एसडीएम स्तर पर होगी कार्रवाई

हल्द्वानी। नगर क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करते हुए विलंब से होने वाले जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी की व्यवस्था में बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु के मामलों में अब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से 6 अगस्त 2026 को जारी जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के अनुसार, यदि जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है तो संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पंजीकरण किया जाएगा। इसके लिए जन्म या मृत्यु की वास्तविकता का सत्यापन और निर्धारित शुल्क का भुगतान आवश्यक होगा।

यह भी पढ़ें 👉

देर रात पुलिस-बदमाश मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर बदमाश घायल

देर रात पुलिस-बदमाश मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर बदमाश घायल

August 19, 2026
SIR में कथित फर्जी आपत्तियों को लेकर उवैस राजा ने उठाए सवाल, 48 घंटे में नोटिस की जानकारी देने की मांग

SIR में कथित फर्जी आपत्तियों को लेकर उवैस राजा ने उठाए सवाल, 48 घंटे में नोटिस की जानकारी देने की मांग

August 18, 2026
एक्शन मोड में मेयर गजराज बिष्ट, स्कूल, गौशाला और प्रस्तावित मीट बाजार का किया निरीक्षण

एक्शन मोड में मेयर गजराज बिष्ट, स्कूल, गौशाला और प्रस्तावित मीट बाजार का किया निरीक्षण

August 18, 2026
कुमाऊं को बड़ी स्वास्थ्य सौगात: चंदन हॉस्पिटल CGHS में एम्पेनल्ड, पात्र लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस सुपर स्पेशियलिटी सुविधा

कुमाऊं को बड़ी स्वास्थ्य सौगात: चंदन हॉस्पिटल CGHS में एम्पेनल्ड, पात्र लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस सुपर स्पेशियलिटी सुविधा

August 18, 2026

वहीं, जन्म या मृत्यु की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बाद सूचना देने पर संबंधित क्षेत्र के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी जन्म या मृत्यु की सत्यता के सत्यापन और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद आदेश जारी किया जाएगा। एसडीएम हल्द्वानी मोनिका ने बताया कि यह बदलाव मुख्य रूप से विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीकरण के मामलों में जांच और आदेश देने वाली अथॉरिटी से संबंधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रमाण पत्र जारी करने की मूल व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ है। नगर क्षेत्र में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया नगर निगम के स्तर से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित व्यवस्था के तहत ही जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पहले दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में भी जांच के बाद एसडीएम स्तर से आदेश जारी किया जाता था, लेकिन अब दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में यह अधिकार न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिया गया है। वहीं, दो वर्ष से कम अवधि के विलंबित मामलों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एसडीएम स्तर पर कार्रवाई जारी रहेगी। अब आवेदकों को यह ध्यान रखना होगा कि घटना के कितने समय बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा रहा है, क्योंकि उसी आधार पर सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर जांच और आदेश की प्रक्रिया निर्धारित होगी।

Previous Post

देर रात पुलिस-बदमाश मुठभेड़, पैर में गोली लगने से शातिर बदमाश घायल

https://haldwaniexpressnews.com/wp-content/uploads/2026/04/video.mp4

logo footer wight

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ में हल्द्वानी, उत्तराखंड समेत देश देशांतर की खबरों को स्थान दिया जाता है। साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जन सरोकारों की घटनाओं पर भी फोकस किया जाता है। "ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर" वाले सिद्धांत को अपनाते हुए निष्पक्ष खबरों को स्थान देने का प्रयास जारी रहता है।

Privacy Policy

Contact Us

© 2022 Haldwani Express News - Design & Maintain By Ascentrek Call +91-8755123999

No Result
View All Result
  • होम
  • E-Paper
  • उत्तराखंड
    • कुमाऊँ
      • अल्मोड़ा
      • बागेश्वर
      • नैनीताल
      • उधम सिंह नगर
      • पिथौरागढ़
      • चम्पावत
    • गढ़वाल
      • देहरादून
      • हरिद्वार
      • चमोली
      • उत्तरकाशी
      • रुद्रप्रयाग
      • टिहरी गढ़वाल
      • पौड़ी गढ़वाल
  • देश
    • अरुणाचल प्रदेश
    • असम
    • आंध्र प्रदेश
    • उड़ीसा
    • उत्तर प्रदेश
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ
    • झारखंड
    • तमिलनाडु
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • नगालैंड
    • पंजाब
    • पश्चिम बंगाल
    • बिहार
    • मणिपुर
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
    • सिक्किम
    • हरयाणा
    • हिमाचल प्रदेश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • राजनीति

© 2022 Haldwani Express News

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In