हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनपद में स्थापित की गयी स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित वायु एवं सड़क व जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल वहन के लिए यातायात सेवा, किसी संस्थान द्वारा जनता को विद्युत एवं प्रकाश या जल का प्रदाय, डाक एवं तार या टेलीफोन सेवा, सार्वजनिक जन संरक्षण या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थानों, आवास और भू-सम्पदा सेवा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से सम्बनिधत मामलों का त्वरित एवं निःशुल्क निस्तारण किया जाता है।
विस्तार से जानकारी देते हुए अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जन उपयोगी सेवाओं से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निःशुल्क आवेदन कर सकता है अर्थात कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है।
स्थायी लोक अदालत के आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। स्थायी लोक अदालत में पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है, यह आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्य होता है। स्थायी लोक अदालत में ऐंसे वादों का प्री-लिटीगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है जो किसी भी न्यायालय में लम्बित अथवा सन्दर्भित नहीं किये गये हों।
स्थायी लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वाद का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है तथा सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित न होने की दशा में गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है।
स्थायी लोक अदालत को ऐंसे मामलें में अधिकारिकता है जिसमें वादग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य एक करोड़ रूपये तक है। स्थायी लोक अदालत एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें वादों का के निस्तारण में बहुत कम समय लगता है। स्थायी लोक अदालत में प्रत्येक कार्य दिवसों में वादो की सुनवाई होती है।
जो भी व्यक्ति इन जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित अपने मामलों का त्वरित एवं निःशुल्क निस्तारण करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्य दिवस में स्थायी लोक अदालत सिविल कोर्ट परिसर नैनीताल के दूरभाष नम्बर-05942239997 पर या ई-मेल आईडी planainital@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए –
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7351098124 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें