हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने विद्यालयी शिक्षा के सचिव व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अवमानना के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत के आदेश के बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं दिये जाने के मामले में नोटिस जारी किया गया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ में इस मामले की सुनवाई कुछ दिन पहले हुई लेकिन आदेश की प्रति आज मिली। मामले के अनुसार उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें एसीपी का लाभ देने के निर्देश सरकार को दिये थे। इसके बाद सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की। उच्च न्यायालय की युगलपीठ (डबल बेंच) ने सरकार को झटका देते हुए अपील को खारिज कर दिया।
इसके बावजूद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गयी। एकलपीठ के निर्णय व सरकार की अपील खारिज होने के बाद प्रदेश के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया था।
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