हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/देहरादून। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सौजन्या ने शुक्रवार को बताया कि उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकाशन करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दिशानिर्देश जारी किये गये हैं, जिसके तहत प्रत्येक प्रत्याशी को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी साझा करनी होगी।
सौजन्या ने बताया कि सभी प्रत्याशी इसके लिए चुनाव आयोग को एक फार्म भर कर देंगे जिसमें उनसे सम्बन्धित आपराधिक रिकॉर्ड का पूरा विवरण होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा भी अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी साझा करनी होगी। इसके साथ ही, राजनीतिक दलों को प्रत्याशियों की क्या योग्यता है और क्या उपलब्धियां हैं, इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवानी होगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों में तीन बार अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े विवरण का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। जबकि जिला चुनाव अधिकारियों द्वारा इसकी रिपोर्ट संकलित की जायेगी और सीईओ के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी।
सौजन्या ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स की प्रक्रिया का सभी को अनुसरण करना होगा। उन्होंने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया है।
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