हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड के देहरादून में रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार के मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दो विरोधाभासी बयान सामने आये। नगर निगम व याचिकाकर्ता की ओर से अलग अलग दावे किये गये। अब अदालत आगामी बुधवार को इस मामले अंतिम निर्णय करेगी।
दरअसल देहरादून वीकली संडे मार्केेट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर अंतिम सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिया था कि एसोसिएशन को आईएसबीटी के पास हरिद्वार बाईपास पर जमीन मुहैया कराये और इस भूमि को बाजार लगाने लायक बनायें।
एसोसिएशन की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा गया कि नगर निगम की ओर से अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। नगर निगम के आयुक्त अभिषेष रूहेला की ओर से इस मामले में जवाब पेश किया गया और कहा गया कि निगम ने उक्त जमीन को बाजार लगाने लायक बना दिया है जबकि वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरालाल की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी जमीन बाजार लगाने लायक नहीं बनी है।
भूमि पर कूड़े के ढ़ेर लगे हैं। एसोसिएशन की ओर से अदालत में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किये गये। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने अब मामले की सुनवाई के लिये आगामी बुधवार की तिथि तय की है। अदालत इस तिथि पर अंतिम निर्णय लेगी। इससे पहले अदालत ने अभिषेक रोहिल्ला को अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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