हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड के पंतनगर सिडकुल में नियुक्तियों में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार को निर्देश दिये कि तीन माह के अंदर विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच पूरे करे।
हल्द्वानी निवासी प्रकाश पांडे की ओर से इस मामले को चुनौती देते हुए कहा गया कि सिडकुल में 2016 में 44-45 पदों पर भर्ती की गयी। इन पदों को भरने के लिये निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कुछ राजनीतिज्ञों के दबाव में साक्षात्कार के आधार पर पदों को भर दिया गया।
दूसरी ओर सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गयी है। वर्ष 2019 में एसआईटी जांच के निर्देश दे दिये गये थे। इसके बाद अदालत ने मामले को पूरी तरह से निस्तारित करते हुए सरकार को निर्देश दिये कि तीन महीने के अंदर एआईटी जांच को पूरी करें।
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