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नैनीताल रोड कॉलटेक्स पर बना चस्का रेस्टोरेंट जल्द होगा ध्वस्त, नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़ by हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़
April 9, 2022
in उत्तराखंड, कुमाऊँ, नैनीताल
नैनीताल रोड कॉलटेक्स पर बना चस्का रेस्टोरेंट जल्द होगा ध्वस्त, नगर आयुक्त ने जारी किया आदेश
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संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी

हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम पंकज उपाध्याय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा वर्तमान में अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत नैनीताल रोड कौलटैक्स पर नरेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिहं द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण पाया गया। उपरोक्त के कम में नरेन्द्र सिंह पुत्र मनोहर सिहं को नगर निगम के पत्र संख्या 2469 / अति-2021 दिनांक 28.3.2022 के माध्यम से उनके द्वारा किए गए निर्माण के सम्बन्ध में भू स्वामित्व तथा निर्माण संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। जिसके कम में नरेन्द्र सिहं पत्रु मनोहर द्वारा अपने उत्तर दिनांक 02.04.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, के क्रम में उपरोक्त प्रकरण उच्च न्यायालय नैनीताल में vide second appeal no 97 of 2011 के अन्तर्गत विचाराधीन है,जिसमें दिनांक 01.04.2022 को वादी द्वारा एक नई Application भी दायर की गयी है।

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जिसमें नरेन्द्र सिहं पुत्र मनोहर द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब तक न्यायालय में उक्त बाद का अतिंम आदेश पारित ना हो तब तक निगम द्वारा कोई कार्यवाही ना की जाए, इस क्रम में आशीष जोशी नगर निगम अधिवक्ता उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त वाद के सम्बन्ध में यादी की delay condonation तथा restoration application उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.4.2015 को अस्वीकार की जा चुकी है तथा इसके उपरानत न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

नगर आयुक्त ने कहा कि चूकि नरेन्द्र सिहं पुत्र मनोहर सिहं द्वारा अपने अवैध निर्माण के सम्बन्ध में भू स्वामित्व के तथा निर्माण संबंधी कोई अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न्यायालय द्वारा भी उनके निर्माण को हटाने हेतु कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है तथा उपरोक्त निर्माण से लगते हुए फुटपाथ से अवैध फट / ठेले पहले ही हटाए जा चुके है। तथा उपरोक्त निर्माण को पूर्ण रूप से अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार विपक्षी के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2022 का निस्तारण किया जाता है।


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