संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम पंकज उपाध्याय ने नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत अतिक्रमण हटाने के दौरान संज्ञान में आए तथ्यों के दृष्टिगत स्वच्छ भारत अभियान के मानकों के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए यातायात सुगम करने के लिए तथा जन स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसगत प्राविधानों के दृष्टिगत निम्न आदेश जारी किए जाते है।
- दिनांक 18 अप्रैल एवं 19 अप्रैल 2022 को कालटैक्स से मुखानी होते हुए I.T.I तिराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जायेगा। इस आशय की मुनादी दिनांक 13.04.2022 से प्रत्येक दिन कम से कम एक बार अवश्य करायी जाए।
- उक्त के लिए स्पष्ट किया जाना है कि रोड़, फुटपाथ एवं नाली पर फड / ठेला / खोखा अनुमन्य नहीं है। फुटपाथ एवं सड़क पर बैठकर व्यवसाय किया जाना अनुमन्य नहीं है।
- फुटपाथ पर यदि किसी के द्वारा टिनशेड, प्रचार बोर्ड आदि लगाया गया है तो उक्त तिथि से पूर्व हटायें।
- ठेले पर व्यवसाय करने वालों से अपील है कि चलते-फिरते व्यवसाय करें, साप्ताहिक मार्केट में दुकान लगाएं अथवा किसी निजी भूःस्वामी की अनुमति प्राप्त कर उनकी सीमा में व्यवसाय करें। शेड, गली, फुटपाथ पर सामग्री पाए जाने पर सामान जब्त किया जायेगा।
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