संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्द्वानी के प्राचार्य बी.आर. पंत ने महाविद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-14/ XXIV-C-2/2021/03 (घो०) 2021 दिनाँक 04.01.2022 के अनुपालन में वर्तमान सत्र 2021-22 में जिन छात्र-छात्राओं ने महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है, वे विद्यार्थी उपरोक्त योजना का लाभ लेने के लिए अपने बैंक का विवरण एम.बी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की वेबसाइट (https://online.mbgpgcollege.ac.in/) में अपलोड बैंक डिटेल (Upload Bank Details) विकल्प में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और मोबाइल नम्बर / जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन कर अपने बैंक का विवरण अंकित कर दें तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण सत्यापित कर विद्यार्थी द्वारा दिये गये बैंक खाते में टेबलेट खरीदने हेतु 12000.00 प्रति छात्र स्थानान्तरित कर दिये जायेगें।
उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे वेबसाइट पर अपना बैंक खाता संख्या / बैंक का नाम / आई.एफ.एस.सी. भलीभाँति जाँच करके अंकित करने के साथ बैंक पासबुक के प्रथम पेज की स्पष्ट फोटो (जिसमें खाता संख्या, IFSC कोड स्वयं का फोटो आदि) अपलोड करें। यदि विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय के पोर्टल पर अपने बैंक का विवरण गलत दर्ज किया जाता है तो उसका दायित्व स्वंय विद्यार्थी का होगा।
प्राचार्य पंत ने कहा कि महाविद्यालय से टेबलेट खरीदने हेतु धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थी को नवीनतम मॉडल एवं निम्न न्यूनतम विनिर्देश (Specification) के अनुरूप टेबलेट खरीदना होगा (Display 8 inch or more (TFT Capative multi touch), Operating system Android 10 or equivalent, processor Quad Core. (processor speed 1.8 GHz or more) RAM -2 GB or more, internal memory-32 GB or more, wi-fi, Bluetooth, Connectivity-4G/LTE Voice 3G / 2G, Protective glass, cover case etc.) तथा खाते में रूपये प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर टेबलेट क्रय करके उसकी जी०एस०टी० युक्त बिल / रसीद महाविद्यालय में जमा करनी होगी। यदि विद्यार्थी के द्वारा धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् भी उपरोक्त विवरणानुसार टेबलेट क्रय करके महाविद्यालय में रसीद जमा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए सम्बन्धित विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
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