हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। देहरादून के पूर्व विधायक व पौड़ी विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार कोली के जाति प्रमाण पत्र का मामला उच्च न्यायालय पहुँच गया है। न्यायमूर्ति एन एस धनिक की पीठ ने भाजपा प्रत्याशी व प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 18 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले को देहरादून के बालेश बावनिया की ओर से चुनौती दी गयी है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राजकुमार कोली ने वर्ष 2011 में जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है, वह फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर तैयार किया गया। याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद वर्ष 2012 में उसे निरस्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि कुछ दिन बाद राजकुमार कोली ने फिर से नया जाति प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गयी कि पूर्व विधायक के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। जब उन्होंने इस मामले में देहरादून के जिलाधिकारी (डीएम) को जांच कर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की तो डीएम ने कमेटी गठित करने के बजाय उपजिलाधिकारी (एसडीएम) को जांच सौंप दी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनुराग बिसारिया ने कहा कि अदालत ने पीठ ने पूर्व विधायक व सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में 18 फरवरी को सुनवाई होगी।
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