हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में 20 बड़े कारोबारियों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानें बनाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल एवं उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम 1958 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि अतिक्रमण हटाने या उसे ध्वस्त करने से पूर्व अतिक्रमणकारियों को समय दिया जाए। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल को इस प्रकरण में व्यक्तिगत रुचि लेकर जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी की तरफ से अधिवक्ता दीप जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हल्द्वानी में वर्ष 2017 में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग न होने पर कार्रवाई की गई, परंतु इतने वर्षों बाद भी उनमें पार्किंग की सुविधा नहीं बनाई गई। यहां तक कि दुर्गा सिटी सेंटर में पार्किंग के स्थान पर दुकानें बनाई गईं व बिग बाजार का व्यावसायिक मानचित्र पास नहीं है। इसके साथ ही हल्द्वानी में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों में पार्किंग व्यवस्था नहीं है और कई लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि तत्कालीन जिला अधिकारी दीपक रावत ने 8 मार्च 2017 को इस मामले पर कार्रवाई करते समय 11 प्रतिष्ठानों को सील भी किया था। उसके बाद फिर से इन लोगों द्वारा स्वीकृत पार्किंग स्थलों पर दुकानें बनाकर बेच दी हैं, जिसके कारण लोगो को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, बिग बाजार, आशु स्पोर्ट्स दुर्गा सिटी सेंटर, बजरंग लाइफ स्टाइल शोरूम भोटिया पड़ाव, होटल त्रिशूल, प्यारे लाल सन्स, आरके ग्लास एंड प्लाइवुड, इजी डे, हेमकुंड टावर, टीआर टावर, एसवी टावर, होटल मोती महल, अंसारी फर्निशिंग, जनता टावर, एलजी शोरूम, वीके एक्सक्लूसिव स्टैंडर्ड स्वीट्स, गुप्ता प्रोविजनल स्टोर टेढ़ी पुलिया और यादराम डिपार्टमेंटल स्टोर को पक्षकार बनाया है।
अपने मोबाइल पर ताज़ा अपडेट पाने के लिए –
👉 व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें
👉 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
हमारे इस नंबर 7351098124 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ें