हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में राज्य में जारी एलटी कला वर्ग के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है और इस मामले को लेकर पेश याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने संबंधित मामले की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला दिया। मामले के अनुसार ओम प्रकाश गौड़ और अन्य अभ्यर्थियों ने मामले को चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्तूबर को एलटी वर्ग के तहत 1431 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसके लिए वांछित योग्यता बीएड रखी गई थी।
सरकार ने 25 फरवरी-2021 को भर्ती नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की बाध्यता को समाप्त कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में बदलाव करना उचित नहीं है। नयी नियमावली के बजाय पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाय। इसी दौरान पीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर देने को कहा था। सरकार के जवाब से सहमत होते हुए अदालत ने भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है और याचिका को खारिज कर दिया।
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