हल्द्वानी। हल्द्वानी में नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के सनसनीखेज मामले का नैनीताल पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की गंभीर धाराओं के साथ पोक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई 2026 को हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के घर से बिना बताए चले जाने की तहरीर दी थी।शिकायत के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देश पर एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह मेहता के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम गठित की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों विक्रम सिंह निवासी हरिपुरनायक, कुसुमखेड़ा और सौरभ बिष्ट निवासी त्रिलोकपुर दानी, गौलापार की पहचान की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी विक्रम सिंह नाबालिग को वाहन से अपने स्टूडियो ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद बालिका को बर्फ वाली गली में छोड़ दिया गया। बाद में डी.के. पार्क में उसकी मुलाकात दूसरे आरोपी सौरभ बिष्ट से हुई, जो उसे सितारगंज के शक्ति फार्म ले गया और वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 65(1), 115(2), 352 बीएनएस के साथ पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 की बढ़ोतरी की है। वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी बरामद कर सीज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले की विवेचना जारी है।







