देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश की तारीख में बड़ा संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। अब राज्य में बकरीद के अवसर पर 27 मई के बजाय 28 मई 2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। शासन के इस फैसले के बाद सरकारी कार्यालयों, बैंकों, कोषागारों और उप कोषागारों में भी अवकाश की तिथि बदल दी गई है। उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व में अधिसूचना के तहत ईद-उल-अज़हा के लिए 27 मई 2026 (बुधवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन सम्यक विचार के बाद इसमें संशोधन करते हुए अब 28 मई 2026 को अवकाश घोषित किया गया है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व आदेश को इसी सीमा तक संशोधित माना जाएगा, जबकि अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत राज्य के अंतर्गत संचालित बैंक, कोषागार और उप कोषागारों में भी 28 मई को अवकाश घोषित किया गया है। शासन की ओर से जारी इस संशोधित आदेश के बाद विभिन्न विभागों और संस्थानों को नई तिथि के अनुसार कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।





