- सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने का भी आरोप, न्यायालय ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजा
पंतनगर। अटरिया माता मंदिर के समीप खाली स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर हुई मारपीट के मामले में पंतनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी पर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का भी आरोप है। पुलिस के अनुसार 24 फरवरी 2026 को शाहिद पुत्र मोहम्मद जान, निवासी दुधिया नगर पूर्वी खेड़ा, रुद्रपुर की तहरीर पर कोतवाली पंतनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि अटरिया मंदिर के पास नमाज पढ़ने के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और घटना को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। मामले में अरविंद शर्मा पुत्र स्वर्गीय भोलानाथ शर्मा, निवासी वार्ड नंबर 21 रम्पुरा, रुद्रपुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी को कई बार नोटिस देकर विवेचना में सहयोग के लिए बुलाया गया, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ। 3 मार्च को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए।












