हल्द्वानी। जनसुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए बनभूलपुरा क्षेत्र के पाँच व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक मामलों को आधार बनाकर जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन के इस फैसले को क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद नगर निवासी साजिद नबी पुत्र रहमत नबी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत तीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह लाइन नंबर 18 निवासी मो. उस्मान पुत्र इश्तियाक अहमद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। लाइन नंबर 6, आज़ाद नगर निवासी मो. गुफरान पुत्र मो. हाजी के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत तीन मुकदमे दर्ज हैं।
इसके अलावा लाइन नंबर 10, आज़ाद नगर निवासी शाकिर हुसैन पुत्र साबिर हुसैन के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत तीन मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। वहीं लाइन नंबर 5, बनभूलपुरा निवासी मो. जहीर पुत्र खालिद हुसैन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल ने जनहित और सार्वजनिक शांति को प्राथमिकता देते हुए संबंधित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पारित किए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जनपद में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।






