एजेंसी/नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के संयाेजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद सात मई को कहा था कि वह अंतिम जमानत पर आगे की सुनवाई गुरुवार या अगले सप्ताह पूरी होने पर कोई आदेश पारित करेगी। राऊज एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई को ही उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 20 मई तक बढ़ाने का आदेश पारित किया था।