एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले में कांग्रेस नेता व विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सरकार से जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी याचिका दायर करने का अधिकार क्षेत्र (लोकस) बताने को कहा है। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हुई। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से सोमवार को अदालत में जवाब पेश नहीं किया गया। उन्होंने जवाब पेश करने के लिये अतिरिक्त समय की मांग की। अदालत ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और उन्हें 21 सितम्बर तक याचिका की पोषणीयता पर जवाब देने और याचिका दायर करने का अधिकार बताने को कहा है।
सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंपी गयी है। एसटीएफ निष्पक्ष जांच कर रही है। अभी तक तीन दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने सरकार को भी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। इससे पहले अदालत ने पांच सितम्बर को सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता व कांग्रेस नेता से याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर करने के अधिकार को लेकर सवाल किये थे और जवाब देने को कहा था लेकिन कापड़ी आज जवाब देने में असफल रहे। अदालत ने उन्हें 21 सितम्बर तक जवाब पेश करने को कहा है। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी की ओर से याचिका दायर कर यूकेएसएसएससी भर्ती प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की गयी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसटीएफ निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। अभी तक छोटे लोगों पर ही गाज गिरी है।