एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में नगर निकायों की चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मंगलवार को चुनाव आयोग व प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले को जसपुर निवासी अनीस की ओर से चुनौती दी गई है। प्रकरण की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि प्रदेश में नगर पालिकाओं, नगर निगम और नगर पंचायतों के कार्यकाल इस साल दो दिसंबर को खत्म हो रहे हैं।
कार्यकाल खत्म होने से छह माह पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। नगर निकायों के कार्यकाल खत्म होने में अब दो माह का समय शेष है लेकिन सरकार की ओर से अभी तक चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। अंत में अदालत ने सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के निर्देश दिये और पूछा कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गयी है। अदालत ने चुनाव आयोग से भी जवाब देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।