- 20 जून से परीक्षा समाप्ति तक लागू रहेगा प्रतिबंध, केंद्रों के आसपास भीड़, हथियार, लाउडस्पीकर और अफवाह फैलाने पर रोक
हल्द्वानी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित होने वाली NEET (UG)-2026 की पुनर्परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए हल्द्वानी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी एपी वाजपेयी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए नगर क्षेत्र के 9 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार NEET (UG)-2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हल्द्वानी नगर क्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए 20 जून से परीक्षा समाप्ति तक संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के समूह में एकत्रित होने और सार्वजनिक सभा करने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा स्थल या आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, डंडा, बल्ला आदि लेकर आने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेश में कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे आदि के प्रयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित अफवाहें फैलाने या किसी प्रकार के पर्चे आदि वितरित करने का प्रयास नहीं करेगा। बाहरी व्यक्तियों का परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रवेश भी बिना अनुमति प्रतिबंधित रहेगा। हल्द्वानी नगर क्षेत्र में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कालाढूंगी रोड, मोतीराम बाबूराम राजकीय पीजी कॉलेज भोटिया पड़ाव, एमबी इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर, ललित आर्या महिला इंटर कॉलेज, खालसा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, एचएन इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज राजपुरा शामिल हैं। नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा है कि परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, हालांकि ध्वनि विस्तारक यंत्र संबंधी प्रतिबंध से उन्हें भी छूट नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।







