हल्द्वानी। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल सचिव पंकज उपाध्याय ने कहा कि कार्यालय आदेश संख्या- 1033 / नैजिविद्या / 2023-24 दिनांक 21 अगस्त, 2023 द्वारा सभी किसानी कॉलोनाइजर्स, दस्तावेज लेखक अधिकता हितबद्ध व्यक्तियों को रेरा सम्बन्धी प्राविधानों एवं विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में तथा ले-आउट / ग्रुप हाउसिंग मल्टीपल हाउसिंग / आवासीय / व्यवसायिक भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में रेरा के प्राविधान प्राधिकरण के नियमों को स्पष्ट करने इनकी जानकारी देने, उनसे जुड़ी शंकाओं का समाधान करने के लिये रेरा और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा दिनांक 25.06.2023 को अपरान्ह 3:00 बजे नगर निगम सभागार, हल्द्वानी में एक कार्यशाला आयोजित की गयी है।
उन्होंने कहा उक्त तिथि को अधोहस्ताक्षरी को अति आवश्यक बैठक हेतु उत्तराखण्ड शासन, देहरादून में प्रतिभाग किया जाना है जिस कारण उक्त कार्यशाला को स्थगित किया जाता है। पुनः कार्याशाला आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जायेगा।







