नई दिल्ली/हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नही हो पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आगे बड़ा दिया है। बता दें कि मुख्य याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी समते अन्य याचिकाकर्ताओं की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में सोमवार को जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिए है। जिसके चलते सुनवाई को आगे बड़ा दिया गया है।
सूत्रों की माने तो वर्ष 2007 में जस्टिस सुधांशु धूलिया मुख्य याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी के रेलवे प्रकरण में वकील रह चुके हैं, जिसके चलते जस्टिस सुधांशु धूलिया ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार अब मामले की सुनवाई 14 अगस्त को हो सकती है। गौरतलब है कि गत पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में रेलवे प्रकरण भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातोंरात नहीं हटाया जा सकता है।