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संवाददाता- अरक़म सिद्दीकी
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हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/हल्द्वानी। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग उपाध्यक्ष मज़हर नईम नवाब के द्वारा बताया गया कि निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड के द्वारा वर्ष 2017 में कक्षा 12 वी उत्तीर्ण ऐसी बालिकायें जिन्हें नंदा गौरा योजना का लाभ नहीं मिल पाया है अथवा आवेदन करने से वंचित रह गयी हैं, ऐसी बालिकायें “नन्दा गौरा योजना” के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना कार्यालय से सम्पर्क कर निःशुल्क फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र समस्त अभिलेखों सहित निर्धारित अवधि दिनांक 17.12.2021 तक जमा कराए।
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