हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हरिद्वार के 41.70 लाख रुपये के तथाकथित पुस्तकालय (लाइब्रेरी) घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। यह मामला हरिद्वार के तत्कालीन विधायक मदन कौशिक से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण को हरिद्वार निवासी सचिदानंद डबराल की ओर से एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है जिसकी सुनवाई बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हरिद्वार में 2006 से 2011 के मध्य 41.70 लाख रुपये की लागत से 12 पुस्कालय भवनों का निर्माण किया जाना था। ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी। विधायक निधि से धन भी अवमुक्त कर दिया गया लेकिन आरोप लगाया गया कि पुस्कालय भवनों का निर्माण नहीं हुआ। जिस निजी भूमि पर पुस्तकालयों का निर्माण किया जाना था उसका हस्तांतरण भी नहीं किया गया और न ही नगर निगम की ओर से भवनों का अधिग्रहण किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वर्ष 2012 में लोकायुक्त की सिफारिश पर हुई जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई है तथा उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश भी की है। यही नहीं अनियमितता की शिकायत पर हरिद्वार के तत्कालीन जिलाधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से इस मामले की जांच करायी गयी लेकिन इसमें क्लीन चिट दे दी गयी।
याचिकाकर्ता की ओर से आज अदालत को बताया गया कि हरिद्वार नगर निगम की ओर से इस मामले में जो जवाब दिया गया है उसमें विरोधाभास है। पहले उन्होंने कहा कि पांच पुस्तकालय भवनों का अधिग्रहण कर लिया है और संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके बाद कहा कि 11 पुस्तकालय भवनों को कब्जे में ले लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस मामले की जांच के लिये हरिद्वार के जिला न्यायाधीश व याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की अगुवाई में एक कमेटी का गठन करने की मांग की गयी लेकिन फिलहाल अदालत ने इस मांग को नहीं अनसुना कर दिया और तत्कालीन विधायक व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व ग्रामीण विभाग के अधिशासी अभियंता रामजीलाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस प्रकरण में आगामी 20 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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