हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि आज 12 अगस्त शुक्रवार को शासन से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण रोक लगाने तथा अतिरिक्त अन्य चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों / संस्थानों में उपयोग हत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पत्र में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 84 दिनांक 16.02.2021 द्वारा राज्य में प्लास्टिक / थर्मोकोल / स्टायरोफोम के कतिपय सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 द्वारा भी कतिपय सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण, आयात, बिक्री, भण्डारण को दिनांक 01.07.2022 से सम्पूर्ण देश में पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इन अधिसूचनाओं के द्वारा प्रतिबन्धित 22 सिंगल यूज़ प्लास्टिक उत्पाद की सूची संलग्न तालिका 1 पर दृष्टव्य है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किए जाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं और अभियान की समीक्षा हेतु भारत सरकार के स्तर पर नेशनल टॉस्ट फोर्स, राज्य सरकार के स्तर पर राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स एवं जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय टॉस्क फोर्स’ गठित किए गए हैं। तदक्रम में सर्वसम्बन्धितों के द्वारा अधिसूचनाओं का प्रभावी अनुपालन / क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित है।
मुख्य नगर आयुक्त उपाध्याय ने बताया कि उपर्युक्त प्रतिबन्धित उत्पादों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 09 अन्य प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों को भी चिन्हित किया गया है जिनके उत्पादन एवं उपयोग को वर्तमान में प्रतिबन्धित तो नहीं किया गया है, किन्तु इनके उपयोग को यथासंभव हतोत्साहित किया जाना व्यापक जनहित में अति आवश्यक है। ऐसे चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों की सूची संलग्न तालिका-2 पर दृष्टव्य है। इन चिन्हित 09 सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन एवं उपयोग को हतोत्साहित किए जाने हेतु यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार के समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालयों / संस्थानों में इन चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से न किया जाय और इस बीच ऐसे उत्पादों के स्थान पर यथासंभव वैकल्पिक उत्पादों / सामग्रियों (यथा पानी की प्लास्टिक बोतल के स्थान पर कार्यालयों में वाटर डिस्पेंसर की संस्थापना आदि ) की समुचित व्यवस्था कर ली जाय। कृपया उक्त निर्देशों का समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा कठोर अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त ।