हल्द्वानी एक्सप्रेस न्यूज़/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 हेक्टेअर भूमि पर 4356 अतिक्रमणकारियों की ओर से अवैध कब्जे को हटाने के लिये सरकार सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। रेलवे की ओर से बुधवार को उच्च न्यायालय में कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा की गफ्फूरबस्ती में 4365 अतिक्रमणकारियों की ओर से रेलवे की 29 हेक्टेअर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण के चलते रेलवे यहां अपनी सेवाओं का विस्तार नहीं कर पा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश पर रेलवे महकमे की ओर से 4356 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर लिया गया है और उन्हें भूमि खाली करने के लिये नोटिस भी जारी कर दिया गया है लेकिन अतिक्रमणकारी अभी भी भूमि पर काबिज हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा तथा न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की युगलपीठ में आज हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि जिला प्रशासन अतिक्रमणकारियों को हटाने में सहयोग नहीं कर रहा है। रेलवे की ओर से अतिक्रमकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये जिला प्रशासन को सुरक्षा बल मुहैया कराने के संबंध में दो पत्र भेजे गये हैं लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसके बाद अदालत ने सुरक्षा बल मुहैया नहीं कराये जाने के मामले में सरकार और जिला प्रशासन का जवाबतलब किया है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गयी है कि अतिक्रमणकारियों को हटाने के साथ ही उन्हें उच्चतम न्यायालय की ओर से दिसंबर, 2021 दी गए दिशा निर्देशों का लाभ दिया जाये।
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