देहरादून। हाल के सड़क हादसों को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा में क्षमता से अधिक सवारियों वाली बस और देहरादून में ओवर स्पीडिंग के कारण हुई दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि हुई है, जिसके बाद डीजीपी ने यातायात निदेशक, दोनों रेंज प्रभारी और सभी जनपदों के एसएसपी/एसपी को निर्देश जारी किए हैं।डीजीपी ने कहा कि सड़क हादसों में शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग, रेड लाइट जम्प करना, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, मोबाइल का उपयोग करना और अन्य वाहनों से प्रतिस्पर्धा करना मुख्य कारण हैं। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए बार-पब लाइसेंस की जांच, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर रोक, सड़क किनारे सीसीटीवी कैमरे और हॉट-स्पॉट निगरानी की जाएगी। इसके साथ सड़कों पर पर्याप्त संकेत बोर्ड लगाने और पुलिस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं।
नशे में वाहन चलाने पर एल्कोमीटर से चेकिंग की जाएगी, ओवर स्पीडिंग पर रडार गन से कार्रवाई होगी। क्षमता से अधिक सवारी पर कार्रवाई के अलावा नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों पर भी जुर्माना लगेगा। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग, मोबाइल उपयोग और रेड लाइट जम्प करने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना की स्थिति में अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लापरवाही से वाहन चलाने और जनहानि के मामलों में भी उचित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। वही बार, होटल और रेस्टोरेंट प्रबंधकों को निर्देश दिया गया है कि नशे में व्यक्ति को वाहन चलाने से रोकें और जरूरत पड़ने पर डायल 112 या स्थानीय पुलिस से संपर्क कर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और दुर्घटना होती है, तो लाइसेंसधारक और प्रबंधक पर कानूनी कार्रवाई होगी। डीजीपी ने यह निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को बार संचालकों और पब मालिकों को सूचित करने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने गृह सचिव से भी समस्त जिलाधिकारियों को ऐसे निर्देश देने का अनुरोध किया है।