नैनीताल। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक करा लिये जायेंगे। साथ ही प्रदेश निर्वाचन आयुक्त की तैनाती भी कर दी जायेगी। राज्य सरकार की ओर से यह अंडर टेकिंग मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की पीठ के समक्ष दी गयी। पीठ निकाय चुनावों को लेकर दायर मोहम्मद अनवर और मो. अनीस की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार की ओर से प्रमुख सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि आगामी 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिये जायेंगे। विदित हो कि उत्तराखंड में दिसंबर, 2023 में निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। प्रदेश सरकार तय समय में निकाय चुनाव नहीं करा पाई। इसके बाद राज्य सरकार ने उनमें प्रशासक नियुक्त कर दिये।
वहीं दोबारा प्रदेश सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल दो सितंबर तक बढ़ा दिया। जनहित याचिकाओं में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि सरकार निकाय चुनावों को लटका रही है और बार-बार बयान दिए जा रहे हैं। इधर उच्च न्यायालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त के मामले में भी सुनवाई हुई। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है और विगत 10 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट का कार्यकाल खत्म हो चुका है। तब से प्रदेश सरकार राज्य निर्वाचन आयुक्त की तैनाती नहीं कर पायी है। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार के जवाब देने को कहा। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त की तैनाती की प्रक्रिया जारी है और सितम्बर पहले सप्ताह तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की तैनाती कर ली जायेगी। अदालत ने सुनवाई के लिये सितम्बर दूसरे सप्ताह की तिथि नियुक्त कर दी।