हल्द्वानी। गौजाजाली क्षेत्र में झोलाछाप से गर्भपात कराने से महिला की मौत के मामले में पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर सहित दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपी महिला को तलाश रही है। परीक्षण में पता चला है कि गर्भवती का अवैध तरीके से चिकित्सकीय में गर्भपात किया गया था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई। पूर्व में भी प्रशासन ने यहां पर अवैध तरीके से गर्भपात कराने की शिकायत पर बिल्डिंग की पहली मंजिल को सील कर दिया था। 9 जनवरी को आम का बगीचा गौजाजाली निवासी इरशाद पुत्र अब्दुल गफ्फार अपनी पत्नी का गर्भपात कराने के लिए राजवरा उर्फ ममता पत्नी अशरफ के अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक पर ले कर आया था। गर्भपात कराने के दौरान उसकी पत्नी की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद इरशाद अपनी पत्नी को लेकर सुशीला तिवारी अस्पताल ले कर आया, जहां उसकी मौत हो गई। अवैध तरीके से गर्भपात कराने की जानकारी प्रशासन को मिली तो सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बनभूलपुरा पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने बिल्डिंग की दूसरी मंजिल को भी सील कर दिया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने इस मामले में स्वास्थ्य को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गर्भपात किसी अनट्रेंड से कराया गया है, जिस कारण से महिला की मौत हो गई। साथ ही झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला की मौत के मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस जगह पर गर्भपात कराया गया है उसकी पहली मंजिल को पूर्व में सीज किया जा चका है अब दूसरी मंजिल को सीज किया गया है। आरोपी महिला फरार है। इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी ने बताया कि प्रथमदृष्टया मौके से साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदम दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। एसएसपी सर के भी निर्देश हैं कि जिन स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी यहां पर गैर कानूनी तरीके से इस तरह की शिकायत मिली थी। अब एक और मामला सामन आन के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।