देहरादून। उत्तराखंड के चमोली और हरिद्वार जिले की दो विधानसभाओं में आगामी 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव निर्वाचन के लिए साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
राज्य के सहायक निर्वाचन अधिकारी मस्तु दास की ओर से शुक्रवार को दोनो जिलों के जिला अधिकारी/निर्वाचन अधिकारियों को इस संदर्भ में पत्र जारी किया गया है।
जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम, तीन वर्ष, 2018) की धारा-26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र 04-बद्रीनाथ तथा जनपद हरिद्वार के 33-मंगलौर विधान सभा के उप निर्वाचन, 2024 हेतु मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) के लिये उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाना, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली समान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो, मतदान के दिवस को सवेतनिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
निर्देश में कहा गया है कि कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो सम्बन्धित कारखाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के अन्तर्गत सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा। अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में, कारखाना प्रबन्धक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।