हल्द्वानी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल पंकज भट्ट के निर्देशन मे यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के उद्देश्य एवं सुगम विनियमन व सुचारू बनाए रखने हेतु जनपद मे अतिक्रमणकारियो के विरुद्ध अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए। उक्त दिशा निर्देश के अनुपालन मे थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज भाकुनी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 06 प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध धारा 52/83 पुलिस अधिनियम में कार्यवाही की गयी। थाना बनभूलपुरा पुलिस द्वारा ला0नं0-17 में स्थित दुकान स्वामियों द्वारा सड़क पर किये जा रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष बनभूलपूरा नीरज भाकुनी द्वारा पूर्व में वाहन सरकारी के पी0ए0 सिस्टम से एलाउन्स कर अपने-अपने प्रतिष्ठानों के आगे सड़क पर किये गये अतिक्रमण (अवैध टीन शैड//निर्माण) को हटाये जाने हेतु कोई बार- अवगत कराया गया था, जिसके पश्चात भी उक्त व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने प्रतिष्ठान के आगे सडक पर लगातार अतिक्रमण(अवैध टीन शैड//निर्माण) किया जा रहा था।
आज 11 अगस्त बृहस्पतिवार को को निम्न दुकान स्वामियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 52/83 की कार्यवाही कर 10,000—10,000 रुपये के चालन कर चालानी रिपोर्ट सम्बन्धित माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी। विवरण निम्नवत है,
- मौ0 सईद पुत्र आदिअमुरुद्दीन निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल।
- अनीस पुत्र नफीस निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल।
- माजिद पुत्र मौ0 अय्यूब निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल।
- आईशा पत्नी स्व0 कलीम निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल।
- दानिश पुत्र फरियाद निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल (गरीब होटल प्रतिष्ठान)
- अनस पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ला0नं0-17, थाना बनभूलपुरा जनपद नैनीताल।
उक्त व्यक्तियों द्वारा लगातार अतिक्रमण की कार्यवाही करने पर धारा -133 दण्ड प्रकिया संहिता की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।