एजेंसी/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दीपावली के अवसर पर हल्द्वानी के रामलीला मैदान में लगने वाली पटाखों की दुकानों पर गुरुवार को रोक लगा दी। साथ ही आबादी वाले क्षेत्रों में मौजूद पटाखा गोदामों को भी दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे की युगलपीठ ने ये निर्देश हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद दिये।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में वर्षों से दीपावली के मौके पर पटाखा की दुकानें लगती आ रही हैं। इस वर्ष भी प्रशासन की ओर से पटाखा की दुकानों को लगाने की अनुमति दी है। यह आबादी वाला क्षेत्र है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही नहीं हल्द्वानी के आबादी वाले इलाके में पटाखों के 11 गोदाम भी मौजूद हैं, जो कि कभी भी बड़े हादसे को दावत दे सकता है। अग्निशमन बल को शिकायत की गयी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।