हल्द्वानी। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए इन दिनों जिला विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर कार्यवाही कर रहा है। इसी क्रम आज बुधवार को जिला विकास प्राधिकरण सचिव पंकज उपाध्याय ने निर्देश पर सरोवर नगरी नैनीताल में बिना अनुमति बने अवैध निर्माण पर कार्यवाही करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है।
जानकारी के अनुसार नैनीताल मल्लीताल में बिना अनुमति बने निर्माण को स्वतः ही 15 दिन के अंदर निर्माण को धवस्त करने के लिए आदेश हुए थे। जिसमें निर्माणकर्ता ने निर्माण स्वतः ही धवस्त नही किया। जिसके क्रम में उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-27 के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध बीती 06.08.2022 को हुए आदेशों के अनुपालन में प्रश्नपत्र स्थल पर बिना अनुमति के किए गए समस्त अवैध निर्माण को आज ध्वस्त करने की कार्यवाही किया जा रहा है।