हल्द्वानी। उत्तराखण्ड बार काउंसिल चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जजी कोर्ट क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान कार्य समाप्ति तक न्यायालय परिसर और उसके आसपास किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट ए०पी० बाजपेयी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड बार काउंसिल के चुनाव के मद्देनजर सिविल एवं दण्ड न्यायालय (जजी कोर्ट) हल्द्वानी में स्थापित मतदान केन्द्र के 200 मीटर दायरे में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। प्रशासन को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आशंका जताई गई है कि अवांछनीय तत्व चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश के तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार की सभा, नारेबाजी, लाउडस्पीकर के प्रयोग, पोस्टर लगाने या भड़काऊ भाषण देने पर रोक लगाई गई है।

मतदान केंद्र के आसपास हथियार लेकर घूमने, अफवाह फैलाने और भ्रामक साहित्य के वितरण पर भी सख्त प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा मतदान स्थल के आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग पर भी रोक लगाई गई है ताकि निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा तथा पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।






